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 कोर्ट ने शासन व स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र पर स्कूल भवनों को ठीक करने के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने कहा है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर संज्ञान लिया है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन व स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र पर स्कूल भवनों को ठीक करने के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने कहा है। हाईकोर्ट ने मामले में कलेक्टर को ही जिम्मेदारी दिए जाने के जवाब पर तीखी टिप्पणी की और कहा कलेक्टर कहां-कहां देखे, शिक्षा सचिव को भी तो कुछ करना चाहिए, सचिव क्या कर रहे हैं?

1837 करोड़ रुपए का उपयोग हो रहा है या नहीं

ध्यान रहे कि, मुख्यमंत्री शाला जतन योजना में 1837 करोड़ सत्र 2022-23 में शासकीय स्कूलों के लिए जारी किया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जब यह जानकारी दी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि, इस राशि का इस्तेमाल कहाँ किया गया, वास्तव में स्कूलों की स्थिति सुधर रही है या सब कागजों पर ही है।
 

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