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कैबिनेट ने सशस्त्र बल में भर्ती के लिए आयु में पांच साल की छूट के निर्णय पर अब पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सशस्त्र बल में भर्ती के लिए आयु में पांच साल की छूट के निर्णय पर अब पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। खास बात ये है कि, आयु में यह छूट केवल एक बार के लिए है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के लिए 133 पदों पर की जा रही भर्ती में इस प्रावधान का लाभ मिलेगा। इन पदों के लिए पूर्व में जनवरी फरवरी में आवेदन लिए जा चुके हैं। लेकिन अब पांच साल छूट का प्रावधान लागू होने के बाद इन पदों के लिए 20 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। जो पहले अधिक आयु की वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे।

ओवर एज वाले कर सकेंगे आवेदन 20 तक

पुलिस मुख्यालय ने कैबिनेट के निर्णय के क्रियानव्यन में आदेश जारी कर दिया है। अब 133 पदों की भर्ती वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई इस भर्ती के लिए 1 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक आवेदन भी लिए गए थे। लेकिन इस समय जो लोग ओवर एज थे, यानि जिनकी आयु निर्धारित मापदंड से अधिक थी वे आवेदन के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन अब ऐसे लोग जो पांच साल की छूट से पात्र हो गए हैं वे 9 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने ये भी साफ किया है कि जो लोग पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं है।

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ये है कैबिनेट का फैसला

मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में 9 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी। 

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