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बलौदाबाजार में यातायात पुलिस अब शहर सहित जिलेभर में ई-डिवाइस मशीन से वाहनों के चालान करेगी। यह व्यवस्था बलोदा बाजार शहर में गुरुवार से लागू कर दी गई है। 

कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में यातायात पुलिस अब शहर सहित जिलेभर में ई-डिवाइस मशीन से वाहनों के चालान करेगी। यह व्यवस्था बलौदाबाजार शहर में गुरुवार से लागू कर दी गई है। चालक अगर दुपहिया वाहन चलाते बिना हेलमेट या मोबाइल पर बात करता मिला या नो पार्किंग में अपने वाहन खड़ा किया तो पुलिस अब ई-डिवाइस मिशन से पहले फोटो खींचेगी और फिर चालान करेगी। इतना ही नहीं इस मशीन से बड़ा फायदा यातायात पुलिस और वाहन चालक दोनों को होगा। मशीन ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ी होने के कारण वाहन मालिक चालान का भुगतान भी एटीएम या डेबिट कार्ड के जरिए तुरंत कर सकेगा। 

E Challan Slip
ई- चालान स्लिप 

सभी थानों से कनेक्ट रहेगी डिवाइस 

वहीं पुलिस नियमानुसार जितना चालान बनाएगी मशीन से मिलने वाली पर्ची भी चालक को उपलब्ध होगी। इस कारण पुलिस चालक से अधिक पैसे नहीं वसूल सकेगी। चालान को एएसआई या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी संबंधित वाहन चालक से मौके पर ही जमा करवा सकेगा। वाहन चालक को चालान भरने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह ई-डिवाइस जिले के संबंधित थानों से कनेक्ट रहेगा। डिवाइस से रोजाना होने वाले चालान की जानकारी थाने के ऑनलाइन कंप्यूटर में दर्ज होगी।

नो पार्किंग पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई 

पुलिस ने नो पार्किंग में अपने वाहन खड़ी करने वाले कुल 50 भारी वाहनों के विरुद्ध ई-चालान के तहत कार्यवाही कर समन शुल्क/चालान की कॉपी उनके वाहन मालिकों को भेजी गई है। ई-चालान प्रक्रिया के तहत नियमों को तोड़ने वाले एवं विशेषकर नो-पार्किंग स्थलों में अपने वाहन खड़ी करने वाले वाहनों का फोटो खींचकर परिवहन कार्यालय के माध्यम से उसके वास्तविक मालिक का नाम, निवास पता एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर ई-चालान सीधा उनके निवास अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में विशेष बात यह रहेगी कि, संबंधित वाहन मालिक ई-चालान के माध्यम से समन शुल्क किसी भी स्थान से या ऑनलाइन जमा कर सकता है। 

वाहन मालिकों को नहीं लगाना पड़ेगा दफ्तरों का चक्कर 

ई-चालान में उल्लेखित समन शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक/चालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा संबंधित वाहन को सस्पेक्टेड लिस्ट की श्रेणी में भी डाल दिया जाएगा। जिससे भविष्य में उक्त वाहन के खरीदी-बिक्री में भी वाहन मालिक को परेशानी का सामना करना  पडेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात मुख्य रूप से नो-पार्किंग में अपने वाहन विशेषकर भारी वाहन खड़ा करने वाले वाहन मालिक/चालकों के विरुद्ध कार्रवाई और तेज होगी।


 

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