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18 स्कूलों में प्ले स्कूल संचालित करने की ही अनुमति दी गई थी। उलट स्कूलों में बगैर विभागीय मान्यता प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

रायपुर। कृष्णा पब्लिक स्कूल के 18 ब्रांच को जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा नोटिस थमाया गया है। इन सभी 18 ब्रांच पर बगैर विभागीय मान्यता कक्षाएं संचालित करने का आरोप है। शहर में कृष्णा पब्लिक स्कूल के तीन ब्रांच केपीएस सरोना, केपीएस डूंडा और केपीएस तुलसी को ही बड़ी कक्षाएं संचालित करने मान्यता प्राप्त है। 18 स्कूलों में प्ले स्कूल संचालित करने की ही अनुमति दी गई थी। इसके उलट इन स्कूलों में बगैर विभागीय मान्यता प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

 जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि केपीएस समूह द्वारा जितने भी स्कूल विभागीय मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे हैं, उन सभी स्कूलों में सत्र 2024-25 के लिए नए छात्र-छात्राओं का प्रवेश नहीं लिया जाएगा। विभागीय मान्यता प्राप्त करने के उपरांत ही नए शैक्षणिक सत्र 2024- 25 के लिए छात्र-छात्राओं को दाखिले दिए जा सकेंगे। सभी 18 ब्रांच में अध्ययनरत छात्रों सहित पूरी जानकारी मांगी गई है।

प्राप्त हुई थी शिकायत

नियमविरूद्ध स्कूल संचालन के खिलाफ जिला शिक्षा कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी ने अपनी शिकायत में कहा था कि भिलाई के कृष्णा एजूकेशन सोसायटी एवं समूह सदस्यों के परिजनों द्वारा बगैर अनुमति शाला संचालन किया जा रहा है। जांच पूरी होने तक सामान्य दाखिले के साथ शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत होने वाले दाखिले भी नहीं होंगे। गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों को फरवरी माह में सीट संख्या सहित अन्य स्थिति अपडेट करने कहा गया है। प्रकरण लंबित रहने तक स्कूल आरटीई के लिए भी पंजीयन नहीं करा सकेंगे।

प्रतिदिन दस हजार रुपए जुर्माना

नोटिस में कहा गया है कि यदि संस्थान अथवा व्यक्ति मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है, या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है तो उस स्थिति में निर्धारित जुर्माना देना होगा। उल्लंघन जारी रखने की दशा में एक लाख रुपए से लेकर प्रतिदिन 10 हजार रुपए तक की राशि जुर्माने के रूप में ली जा सकेगी।

सूची में ये स्कूल हैं शामिल

1.कृष्णा किड्स एकेडमी, राजेंद्र नगर

2. केपीएस किड्स एकेडमी, शंकर नगर

3. कृष्णा किड्स एकेडमी, वीआईपी स्टेट

4. कृष्णा किड्स एकेडमी, कबीर नगर

5. कृष्णा किड्स एकेडमी, उदय सोसाइटी

6. कृष्णा किड्स एकेडमी, मोवा

7. कृष्णा किड्स एकेडमी, टाटीबंध

8. कृष्णा किड्स एकेडमी, पार्थवी नगर

9. कृष्णा किड्स एकेडमी, अवती विहार

10. केपीएस इंटरनेशनल, सुंदर नगर

11. केपीएस किड्स एकेडमी, समता कॉलोनी

12. केपीएस किड्स, भाठागांव

13. केपीएस किड्स, महावीर नगर

14. केपीएस किड्स, देवेंद्र नगर

15. केपीएस किड्स, सडडू

16. केपीएस किड्स एकेडमी, महोबाबाजार

17. केपीएस किड्स एकेडमी, न्यू राजेंद्र नगर

18. केपीएस किड्स एकेडमी, कचना

जवाब दिया है

कृष्णा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टरआशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि, कोई भी स्कूल बगैर मान्यता नहीं चल रहा है। हमने नोटिस का जवाब दे दिया है। हमारे सभी स्कूल नियमतः संचालित है।

प्ले स्कूल की मान्यता

रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने कहा कि, नवीन ब्रांच में सिर्फ प्ले स्कूल की मान्यता ली गई थी। अन्य कक्षाएं भी यहां प्रारंभ किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। नोटिस दिया गया है। जांच जारी है।

 

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