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रायपुर स्पेशल कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद स्पेशल कोर्ट रायपुर ने दूसरी बार भी राज्य सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को जमानत देने से इनकार दिया है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं स्टेट सिविल सर्विस की अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राजधानी रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को दूसरी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि, कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया 16 महीनों से में जेल में बंद हैं।

अधिकारी सौम्या चौरसिया की सेकंड बेल एप्लीकेशन पर 12 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार की शाम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। सौम्या चौरसिया के वकील कैलाश भादुड़ी ने बच्चों की परवरिश करने को आधार बनाकर जमानत मांगी थी। उधर ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने पैरवी की।

16 महीने से जेल में बंद हैं सौम्या

उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया को ED ने कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। तभी से सौम्या रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है जमानत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट में भी चौरसिया की ओर से लगाई गई जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

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