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कोल घोटाले मामले में सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत विशेष कोर्ट ने बढ़ा दी है। विशेष कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक बार फिर से जेल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले मामले में सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत विशेष कोर्ट ने बढ़ा दी है। विशेष कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक बार फिर से जेल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सोमवार को कोर्ट में आरोपी निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील नायक, शिवशंकर नाग, रोशन सिंह, मुईनुद्दीन कुरैशी, हेमंत जायसवाल और चंद्रप्रकाश जायसवाल को पेश किया गया था। 

18 जून को 5 आरोपी गिरफ्तार 

उल्लेखनीय है कि, बीते महीने 18 जून को एजेंसी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए ये पांचों आरोपी जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के साथ काम करते थे। इनका नाम ईडी की जांच में भी सामने आया था। जिन्हें 22 जून तक EOW की रिमांड में भेज दिया गया है। EOW ने इन सभी आरोपियों को  रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की रिमांड मांगी गई। इसके बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। अब आरोपियों से 22 जून तक पूछताछ होगी। ईओडब्लू ने मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया हैं। आरोप है कि, ये पांचों आरोपी  रायपुर, कोरबा, सूरजपुर में रहकर गैंग के लिए कोल लेवी का काम करते थे। 

डेढ़ साल से जेल में बंद हैं सभी 11 आरोपी

कोल घोटाले केस में सभी आरोपी तकरीबन डेढ़ साल से जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोल स्कैम में 11 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें केवल कारोबारी  सुनील अग्रवाल को जमानत मिली है। ईओडब्ल्यू जल्द ही उनको भी गिरफ्तार करने वाली है। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि, पिछली सरकार में प्रभावशाली लोगों ने मिलकर अवैध कोल परिवहन घोटाला किया था। यह घोटाला 540 करोड़ से ज्यादा का है। अधिकारियों और राजनेताओं के संरक्षण में पूरा घोटाला हुआ। इसलिए ईडी के प्रतिवेदन को आधार बनाकर केस दर्ज किया गया है।

सौम्या को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार 

सौम्या चौरसिया ने अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया था। लेकिन पिछली सुनवाई को उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सौम्या की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई ग्रीष्म कालीन अवकाश 10 जून के बाद होगी। 

सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है जमानत याचिका ख़ारिज 

तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सेंट्रल जेल   रायपुर में बंद हैं। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वही 16 अप्रैल को भी   रायपुर के स्पेशल कोर्ट से सौम्या की याचिका खारिज हो गई थी।
 

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