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छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर SC के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। नियमों का पालन नहीं करने पर डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। नई गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने दवानी प्रदुषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी।  

यहां देखें आदेश की कॉपी

दरअसल डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइड लाइन जारी की थी। लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। नियम का पालन नहीं करने पर डीजे संचालकों पर भी अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। 

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