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मसीबी जिले में डबल मर्डर के आरोप में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छोटे बेटे धनजीत ने पैसे के लेनदेन की बात को लेकर मार डाला है।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में डबल मर्डर के आरोप में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवक ने पैसे के लेनदेन के चलते पिता और बड़े भाई की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। 

मिली जानकरी के अनुसार, मामला जनकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना घटित हुई थी. जहां प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने युवक को दोषी पाने के बाद 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक गोपाल ने बताया कि, ग्राम जोलगी की रहने वाली सुकवरिया बसोर और उसकी बहू तारावती ने 10 मई 2021 को जनकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि, उसके बेटे गुलाब और पति चरकाराम को उसके ही छोटे बेटे धनजीत ने पैसे के लेनदेन की बात को लेकर मार डाला है।

आजीवन कैद और जुर्माने की सजा 

महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी धनजीत बसोर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायाधीश ने उसे धनजीत बसोर को दोषी करार दिया। साथ उसे IPC की धारा 302 के तहत 2 बार आजीवन कारावास और 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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