रायपुर। रायपुर जिले की शासकीय शराब दुकानों में ओवर रेटिंग पर लगाम कसने के लिए आबकारी विभाग अब एक्शन मोड पर आ चुका है। इसके तहत विभाग में ओवर रेट पर शराब बेचने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान विभाग ने जिले की विभिन्न शराब दुकानों में ओवर रेट पर शराब बेचने की जांच की। इस दौरान 70 कर्मचारियों को ओवर रेट पर शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
इन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। गौरतलब है, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शराब दुकानों में थोक में ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद भी दुकानों के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इससे खरीदारों को निर्धारित रेट से अधिक पैसे देकर शराब खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने ओवर रेटिंग पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। इसके तहत अब शराब दुकानों में बैठने वाले कर्मचारियों को तय दर पर ही शराब बेचना होगा।
ओवर रेट पर शराब बेच रहे कर्मचारियों को ग्राहक की मदद से पकड़ा गया
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक तारीख से शराब की दरों में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद शराब दुकानों में कहीं-कहीं पर कर्मचारियों द्वारा ओवर रेट पर शराब बेचने की सूचनाएं विभाग तक पहुंच रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत जिले में विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों की अलग-अलग टीम गठित की गई है। यह टीम दुकानों में ग्राहकों के माध्यम से विभिन्न ब्रांड की शराब की खरीदी करवा रही है। इस दौरान जिस दुकान में किसी भी कर्मचारी द्वारा ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारी को बर्खास्त करने के साथ ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है।
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70 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत विभाग ने देशी-विदेशी शराब दुकानों में कार्य करने वाले 70 कर्मचारियों को ओवर रेटिंग के मामले में बर्खास्त किया है। इन सभी कर्मचारियों को ब्लैक लिस्टेड भी किया है, ताकि भविष्य में इनमें से • किसी भी कर्मचारी को शराब दुकान में नौकरी नहीं मिल पाए।
ओवर रेटिंग करने वालों की खैर नहीं
रायपुर आबकारी विभाग उपायुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि, शराब दुकानों में काम करना है तो तय दर पर ही शराब बेचे कर्मचारी, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2023 में एक साल में ओवर रेटिंग मामले में उंगलियों की संख्या के बराबर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, लेकिन पिछले 4 महीने में 70 कर्मचारियों को बर्खास्त कर ब्लैक लिस्टेड किया है। ओवररेटिंग की जांच लगातार जारी रहेगी।
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इन शराब दुकानों के कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त
विभाग ने कम्पोजिट टण्डवा के मिथलेश यदु, शान्तनु कुमार रात्रे, ठाकुर सिंह राय, विदेशी मदिरा दुकान स्टेशन रोड के दिलीप कुमार सिन्हा, कम्पोजिट नेवरा के योगेश्वर चतुर्वेदी, अजय कुमार लहरी, संतराम पात्रे, हेमंत कुमार कोसले, विदेशी मदिरा दुकान व्यास तालाब के पोषण साहू, गंगाधर खरे, विदेशी मदिरा दुकान मेटल पार्क के भूषण निषाद, विदेशी मदिरा दुकान कुर्रा के तमराज महिपाल, विदेशी मदिरा दुकान लालपुर के आयुष जायसवाल, भावेश भारती, विदेशी मदिरा दुकान लाभाण्डी के भांग चन्द्र धृतलहरे, देशी मदिरा अभनपुर के भुवन अभनपुर के लाल बांधे, विदेशी मदिरा दुकान योगेश कुमार, कम्पोजिट मदिरा दुकान उरला के संजय पाटिल, अविनाश कंदरा, देशी मदिरा दुकान खरोरा के विनोद कश्यप लोकेश टण्डन, लाकेश कुमार निर्मलकर, सूरज बांधे, विदेशी मदिरा दुकान खरोरा के सूरज विश्वास, विदेशी मदिरा दुकान पंडरी के टिकेन्द्र डिंडोरे, विदेशी मदिरा दुकान शंकर नगर (कचना) के अशोक कुमार कौशिक, सागर टंडन, अशोक कुमार कौशिक, विदेशी मदिरा दुकान खमतराई के छत्र प्रकाश माथुर, करण दास घृतलहरे, विदेशी मदिरा दुकान नवापारा के नोहर दास, वेकंटेश तिवारी, कम्पोजिट मदिरा दुकान भाठागांव के अजय सेन, अजय कश्यप, दुर्गेश सिन्हा अल्ताफ खान, देशी मदिरा दुकान नवापारा के सूरज सोनवानी, गोवर्धन सुरेन्द्र, कम्पोजिट मदिरा दुकान ट्रांसपोर्ट नगर खमतराई के लोकेश्वर साहू, विदेशी मदिरा दुकान भनपुरी के पंकज टण्डन, विदेशी मदिरा दुकान (कम्पोजिट) राजेन्द्र नगर के रंजीत कुमार गुप्ता, प्रीमियम विदेशी मदिरा पचपेड़ी नाका के दुर्गेश पटेल, विदेशी मदिरा दुकान भाठागांव के शैलेन्द्र वर्मन, देशी मदिरा दुकान (डुण्डा) डूमरतराई के रमेश निजाद, रगगर कुमार दाम्टे, अभिषेक बर्मन, वोमेश राय, गिरिजाशंकर गिल्ये, हरेन्द्र साव, विदेशी मदिरा दुकान डूमरतराई के मनीष निषाद, तुषार कुमार, विदेशी मदीरा दुकान सड्डू के मदन बाग, सतेंद्र सिंह, राहुल बंजारे, शत्रुहन त्रिपाठी, ऋषभ चेलक, घनाराम साहू शामिल है। इन सभी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर ब्लैक लिस्टेड किया गया है।