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शराब घोटाले मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को बिलासपुर हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।FIR मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी राहत दे चुकी है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को बिलासपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर के मामले में बड़ी राहत दी है। सोमवार को टुटेजा की याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस एन के चन्द्रवंशीय की एकल बेंच ने की। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2023 के ऑर्डर को रेफ़र करते हुए पूर्व IAS अनिल टुटेजा व यश टुटेजा को आबकारी मामले में कार्रवाई से राहत दी है। 

यही नहीं एसीबी-ईओडब्लू को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब-तलब भी किया है। हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगाते हुए कहा कि, "No Coercive Action Shall be taken against the petitioners"। हाईकोर्ट में इस मामले की ED की ओर से पैरवी उपमहाधिवक्ता डा सौरभ पांडेय और एसीबी-ईओडब्लू की ओर से अधिवक्ता रनबीर सिंह मरहास ने की है।

सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है राहत 

इस मामले में अनिल टुटेजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल एवं राजीव श्रीवास्तव ने की। आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी के मामले और नोएडा एफआईआर मामले में "No Coervice Action" का ऑर्डर पूर्व में मिल चुका है।

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