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हिट एंड रन के मामलों में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा में  केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है।  

रायपुर। हिट एंड रन मामले में गंभीर रूप से घायलों के साथ मृतकों के परिजन को मिलने वाली मुआवाजा राशि में केंद्र सरकार ने बदलाव करते हुए राशि बढ़ा दी है। हिट एंड रन में गंभीर रूप से घायलों को पूर्व में 10 हजार रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से मृतक के परिजन को 25 हजार रुपए की जगह दो लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही मुआवजा राशि देने के नियमों में बदलाव किया गया है। प्रभावित के अकाउंट में दो माह के भीतर मुआवजा राशि ट्रांसफर की जाएगी। 

गौरतलब है देश में हर वर्ष 60 हजार के करीब तथा राज्य में अप्रैल 2022 से 15 मार्च 2023 की स्थिति में दो हजार के करीब हिट एंड रन के मामले सामने आए थे। देश तथा राज्य में जितने हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं, उनमें से महज पांच प्रतिशत लोग ही मुआवजा के लिए क्लेम करते हैं। इसकी वजह क्लेम हासिल करने लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। साथ ही क्लेम की राशि पाने सालों लग जाते हैं। इस वजह से प्रभावित मुआवजा राशि क्लेम करने से बचते थे।

इनको मिलेगा क्लेम

हिट एंड रन मामले में वही प्रभावित मुआवजा राशि पाने क्लेम कर सकते हैं, जिनका एक्सीडेंट अज्ञात वाहन से हुआ होगा। चिन्हित वाहन से एक्सीडेंट होने पर वाहन मालिक को प्रभावित को मुआवजा राशि भुगतान करना होगा। हिट एंड रन मामले में प्रभावितों को मुआवजा देने के नए नियम देश के साथ राज्य में लागू हो गया है।

ऐसे करना होगा क्लेम

हिट एंड रन मामले में मुआवजा राशि भुगतान के लिए नियमों में सरलीकरण किया गया है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल, मृतक के प्रभावित डिस्ट्रक्ट कमेटी जिनका अध्यक्ष कलेक्टर है, उनके पास आवेदन करेंगे। कमेटी में पुलिस के साथ परिवहन विभाग के अफसर, जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव शामिल हैं। कमेटी आवेदन की 15 दिनों के भीतर जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद कमेटी रिपोर्ट बीमा काउंसिल के पास भेजेगी। बीमा काउंसिल की पड़ताल के बाद कमेटी प्रभावित को कॉल कर बुलाएंगे। इसके बाद जरूरी दस्तावेज लेने के बाद प्रभावित के अकाउंट में रकम ट्रांसफर की जाएगी।

मरहम का काम करेगा

ट्रैफिक एआईजी संजय शर्मा ने बताया कि,  हिट एंड रन मामले में मुआवाजा राशि में वृद्धि करने से यह प्रभावितों के लिए मरहम का काम करेगा। साथ ही मुआवजा राशि देने के नियमों में सरलीकरण करने से प्रभावित जो पूर्व में मुआवाजा राशि हासिल करने ध्यान नहीं देते थे, अब मुआवाजा राशि के लिए क्लेम करने सामने आएंगे।

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