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हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। 

संदीप करिहार- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे SI भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने 15 दिनों के भीतर SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। 

अभ्यर्थियों ने मांगी थी इच्छा मृत्यु

उल्लेखनीय है कि, राजधानी रायपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2018 के अभ्यर्थी रिजल्ट जारी ना होने को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि, या तो SI भर्ती का रिजल्ट करें या फिर इच्छा मृत्यु दें। रविवार को प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी गृहमंत्री के बंगले के बाहर रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि, वर्ष 2018 ने SI की परीक्षा हुई थी लेकिन 6 साल बाद भी अब तक कोई भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। 

हाथों में तख्ती लेकर बैठे अभ्यर्थी 

अभ्यर्थी गृहमंत्री के बंगले के बाहर पहुंचे और अपने हाथों में S.I. रिजल्ट जारी करें या इच्छा मृत्यु दें की तख्ती लेकर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट के इंतजार में 6 साल बीत गया है। अब सरकार साफ़ करे कि, वो रिजल्ट जारी करेगी या नहीं, अगर सरकार रिजल्ट जारी नहीं कर रही है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा के सिविल लाइन वाले बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही एक्स्ट्रा पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। ये परीक्षार्थी लंबे समय से आंदोलनों के जरिए रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। 

2018 में हुई थी परीक्षा, अब तक जारी नहीं हुआ रिजल्ट 

उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2018 में SI भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी। लेकिन 6 साल बाद भी अब तक कोई भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। 300 से अधिक अभ्यर्थी आज राजधानी के सड़कों पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। वहीं सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि, इसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन में सुध नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन होगा।

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