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हिट एंड रन मामले को लेकर लगातार अपवाहें फैल रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। 

रायपुर। हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। अभी पुराना कानून ही लागू है। वहीं सूचना मिली है कि, स्वार्थी तत्व फेक लेटर्स के जरिए गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहका रहे हैं। वाहन चालकों को अपवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है।  

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने किया जाएगा। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों से अपील है कि, वे किसी भी प्रकार के बहकावे में न आएं। 

अभी कानून लागू नहीं हुआ है
उल्लेखनीय है कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने कहा है कि, भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

ड्राइवरों को हठ धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए- बृजमोहन
वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि, केंद्र सरकार हिट एंड रन कानून पर पुनर्विचार कर रही है। अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। ट्रक ड्राइवरों को हठ धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इससे जनता को कोई परेशानी न हो। 

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