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बिलासपुर सिम्स अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कलेक्टर अवनीश शरण को व्यवस्था संभालने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिम्स की ख़राब हालत को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नाराजगी जताते हुए कलेक्टर अवनीश शरण को खुद होकर व्यवस्था संभालने का निर्देश दिया है। सिम्स की बदहाली को लेकर मीडिया में प्रसारित खबर को चीफ जस्टिस ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया था। सीजे के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने पीआईएल के रूप में रजिस्टर्ड कर सुनवाई के लिए लिस्टिंग की है। 

कोर्ट ने कलेक्टर से मांगा था जवाब 

पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कलेक्टर अवनीश शरण को  शपथ पत्र के साथ जानकारी देने कहा था। इसके साथ ही उन्हें पूछा था कि, सिम्स में अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है। सभी कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। वहीं चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए किये जा रहे कामों की जानकारी लेने के बाद शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी ।सोमवार को डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें  कलेक्टर ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि, शासन द्वारा सिम्स की व्यवस्था को सुधारने के सारे उपाय किये जा रहे हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि, अस्पताल में सीपेज की समस्या है और ड्रेनेज सिस्टम खराब पड़ा हुआ है, उसे तत्काल ठीक करने की जरूरत है, इसके लिये जरूरी कार्रवाई की जाये।

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