रायपुर। महादेव सट्टा एप मामले में जेल में बंद नीतीश दीवान के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने भी महादेव सट्टा संचालित करने बैंक में फेक अकाउंट खुलवाने का अपराध दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सट्टा संचालित करने के आरोप में पूर्व में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके बयान के आधार पर अपराध दर्ज किया है। महादेव सट्टा एप संचालित करने तथा फेक अकाउंट खुलवाने के संबंध में हिमाचल पुलिस नीतीश दीवान से पूछताछ करेगी। इसके लिए हिमाचल पुलिस ने ईडी की विशेष अदालत में ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने मंगलवार को कोर्ट में आवेदन पेश किया था। उसी आवेदन के आधार पर कोर्ट ने नीतीश को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने अनुमति प्रदान की है।
ईडी के वकील डॉ. सौरभ पाण्डेय के मुताबिक, हिमाचल पुलिस ने स्थानीय कोर्ट द्वारा जारी प्रोटक्शन वारंट की प्रति पेश की गई। नीतीश के खिलाफ कांगड़ा, धर्मशाली में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है। धोखाधड़ी के मामले में नीतीश को कोर्ट में पेश किया जाना है। स्पेशल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद हिमाचल पुलिस जेल में बंद नीतीश को अपने साथ हिमाचल लेकर रवाना हो गई है। गौरतलब है कि नीतीश ने हिमाचल में सट्टा संचालित करने पैसों के ट्रांजेक्शन के लिए धर्मशाला में सौ से ज्यादा फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर पैनल आईडी दी थी। इसी संबंध में हिमाचल पुलिस नीतीश से पूछताछ करेगी।
सूरज की जमानत याचिका पर आज फैसला
जेल में बंद महादेव सट्टा एप के एक अन्य आरोपी सूरज चोखानी ने ईडी की विशेष अदालत में जमानत आवेदन पेश किया है। सूरज के जमानत आवेदन पर कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगी। स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने दलील पेश करते हुए अपने पक्षकार की गिरफ्तारी तथा रिमांड पर सवाल उठाया है। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि ईडी ने उसके पक्षकार को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया, उनके पक्षकार का महादेव सट्टा एप से कोई लेना देना नहीं है। ईडी के वकील ने बचाव पक्ष की दलील का विरोध करते हुए कहा कि कोलकाता से गिरफ्तार सूरज सट्टे की ब्लैकमनी को शेयर बाजार में निवेश कर व्हाइटमनी में बदलने का काम करता था। इसी आधार पर सूरज की गिरफ्तारी की गई है। ईडी के वकील ने कोर्ट से सूरज के जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट आज जमानत आवेदन पर फैसला सुनाएगी।