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मोहला, मानपुर- अंबागढ़, चौकी जिले में 21 वर्ष युवती का गर्भपात करा दिया था। गर्भपात कराने वाले मुख्य आरोपी मानपुर निवासी झोलाछाप डॉक्टर का एफआईआर में नाम ही नहीं है।

एनिशपुरी गोस्वामी- मोहला। छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर- अंबागढ़, चौकी जिले में 21 वर्ष युवती का गर्भपात करा दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि, FIR में डॉक्टर का नाम है ही नहीं। खडगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फुलकोहडो में किराए के मकान में निवासरत एक 21 वर्षीय युवती के गर्भपात कराने के मामले में गर्भपात कराने वाले मुख्य आरोपी मानपुर निवासी झोलाछाप डॉक्टर का एफआईआर में नाम ही नहीं है। 

इस मामले में गर्भपात की घटना से पहले पुलिस जिस प्रेमी को मुख्य आरोपी बता रही है वह नाबालिग था। मामले में खडगांव पुलिस ने एक नाबालिक सहित चार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। इधर इस प्रकरण के मुख्य आरोपी की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, लड़की के मां-बाप ने ही करवाया है गर्भपात डॉक्टर को बचाने पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी ही रच डाली है। 

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यह है पूरा मामला 

उल्लेखनीय है कि, खडगांव थाना क्षेत्र के फूलकोहडो में किराए के मकान में निवासरत अविवाहित 21 वर्षीय पीडिता को बेहद गंभीर स्थिति में बालोद के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताली मेमो से बालोद कोतवाली थाने को जानकारी प्राप्त हुआ कि, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से ताल्लुक रखने वाली युवती का गर्भपात कराया गया है। जिसके कारण वह नाजुक स्थिति में पहुंच गई है. बालोद कोतवाली थाने के द्वारा अस्पताली मेमो के आधार पर पीडिता के मरणाशन कथन लेते हुए जीरो में अपराध दर्ज कर संपूर्ण मामले की विवेचना और आगे की कार्रवाई के लिए बालोद जिला की पुलिस ने खडगांव थाने को प्रकरण सुपुर्द किया। 

गर्भपात कराने वाला डाक्टर पकड़ा नहीं गया

खडगांव पुलिस ने इस बेहद गंभीर मामले में घर मालिक के बेटे को मुख्य आरोपी बनाते हुए मेडिकल संचालक एक नाबालिक सहित चार लोगों को गर्भपात करने के मामले में हिरासत में लेकर न्यायालयीन अभी रक्षा में जेल भेजा दिया है। वहीं पुलिस गर्भपात कराने वाले डॉक्टर को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

जब शारीरिक सबंध बनाया तब नाबालिग था आरोपी

बालोद पुलिस को दिये अपने मारणाशन बयान में युवती ने बताया कि, उसने अपनी स्वेच्छा से प्रेमी चेतनदास मारकंडे से शारीरिक संबंध स्थापित किया था. जिसके कारण वह गर्भवती हुई है। इधर चेतन दास मारकंडे की बहन ने अपने बयान में कहा है कि, घटना से पहले शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसका भाई नाबालिक था।

पीड़िता के ही मां-बाप ने कराया गर्भपात

आरोपी प्रेमी चेतनदास मारकंडे की बहन उमेश्वरी मारकंडे इस मामले में सामने आते हुए बताया कि उनके घर में किराएदार के रूप में रह रहे पीड़ित युवती का गर्भपात पीड़िता के ही मां-बाप के द्वारा कराया गया है। जिसके कहने पर तीन बार डॉक्टर तपन मंडल मानपुर से गांव पहुंचा और एक रात पीड़ित युवती के घर फुलकोहोडो में रुका भी था।

पीड़िता को परिजन ही लेकर गए बालोद

गर्भपात कराने के बाद स्थिति बिगड़ने से पीड़ित युक्ति गंभीर अवस्था में पहुंच गई ग्रामीणों ने बताया कि युवती के पिता द्वारा 3 सितंबर को एक गाड़ी बुकिंग कर गांव से पहले दल्ली राजहरा के शहीद अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे लेने से अस्पताल प्रबंधन ने मना कर दिया वहां से उसे जिला अस्पताल बालोद लेकर पहुंचे।

बयान में लाकर करेंगे एफआईआर

थाना प्रभारी एएसआई गणेश यादव का इस प्रकरण में कहना है कि पीड़िता का बयान में डॉक्टर तंपन मंडल की भूमिका को लाते हुए उस पर पृथक तौर पर कार्रवाई करेंगे। मोहला, मानपुर- अंबागढ़, चौकी जिले में 21 वर्ष की नाबालिग का गर्भपात करा दिया था। गर्भपात कराने वाले मुख्य आरोपी मानपुर निवासी झोलाछाप डॉक्टर का एफआईआर में नाम ही नहीं है।

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