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एनएमडीसी किरंदुल ने जिला कलेक्टर के पेनाल्टी नोटिस का जवाब दिया है। 

पंकज भदौरिया-दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने एनएमडीसी पर बिना रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के लौह अयस्क के परिवहन और अलग-अलग खनन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और मुआवजा लगाया है। कलेक्टर ने एनएमडीसी को 15 दिनों के भीतर मुआवजा भरने का निर्देश दिया है। 

इस मामले में एनएमडीसी किरंदुल ने भी अपना पक्ष रखा है। प्रेस नोट जारी कर एनएमडीसी किरंदुल ने कहा कि, इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बिना जुर्माना और मुआवजे की मांग के लिए नोटिस देना गलत है। 

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उन्होंने कहा कि, जिला प्राधिकरण, दंतेवाड़ा के कारण बताओ नोटिस में लगाए गए किसी भी परिवहन मात्रा उल्लंघन को निम्नलिखित तथ्यों के साथ सह-संबंधित किया जाना चाहिए –

1)    एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से वैध खनन पट्टे, अनुमोदित खनन योजना, सीटीओ, सीटीई, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के साथ प्रचालन  कर रहा है।
2)     छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 के नियम 2, उप नियम 1 (डी) के अनुसार निक्षेपवार, ग्रेडवार और उत्पादवार अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान किरंदुल कॉम्प्लेक्स, एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा खनिज के माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ऑनलाइन पोर्टल और अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान के बाद, ई-परमिट नंबर जेनरेट किए जा रहे हैं।
3)    चूंकि एनएमडीसी उपरोक्‍त  उल्लिखित बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार अग्रिम रॉयल्टी भुगतान कर रहा है, इसलिए बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया है।
4)     राज्य सरकार रॉयल्टी मूल्यांकन के समय हर छह महीने में इन अभिलेखों का सत्यापन करती है और राज्य सरकार द्वारा अब तक एक भी आपत्ति नहीं उठाई गई है, जिससे जानकारी मिलती है कि बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

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