रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दुर्ग संभाग की भिलाई नगर विधानसभा सीट से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को एक चुनावी याचिका के संबंध में बुधवार को नोटिस जारी किया है।
उक्त याचिका भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला के माध्यम से दायर की है। इस याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई है।
अगली सुनवाई 20 मार्च को
प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च 2024 तय की। वकील ने दलील दी कि, आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है।