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राज्य में ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। जिसके तहत मृत कर्मचारी के पत्नी को पेंशन दी गई है। सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने इसकी जानकारी दी है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करते हुए ओपीएस के तहत अब उन्हें पेंशन मिलना प्रारंभ हो गया है। वहीं एक मृत कर्मचारी की पत्नी को पीपीओ आर्डर मिला है। सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने हाल ही में वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की थी और उन्हें 80 ऐसे कर्मचारियों की सूची सौंपी थी। जिनके परिजन शासकीय कर्मचारी थे और जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिन्होंने पुरानी पेंशन के लिए आवेदन किया था। लेकिन प्रक्रिया में देरी हो रही है। वहीं अब इसे सरकार द्वारा बहाल कर दिया गया है। 

पुरानी पेंशन योजना धरातल पर उतरी 

बातचीत के दौरान सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने कहा कि, प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना धरातल पर आ चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग के एक शिक्षक तुकाराम क्षेत्रपाल का संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2022 में हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी ने पुराने पेंशन विकल्प का चयन कर आवेदन जमा किया था। अब उनके आवेदन पर पीपीओ जारी होते हुए उन्हें पेंशन का भुगतान शुरू हो गया है। तुकाराम क्षेत्रपाल की सैलरी मृत्यु के समय 36, 200 थी अब उनकी पत्नी संध्या क्षेत्रपाल को पेंशन के तौर पर 10800 मिलना शुरू हो चुका है।

वित्त मंत्री को सौंपी सूची 

सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने कहा कि हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि, कुछ देर से ही सही लेकिन पुरानी पेंशन योजना धरातल पर आ चुकी है। अब यह तय हो चुका है कि, छत्तीसगढ़ में 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। मैंने ऐसे ही प्रकरणों की सूची वित्त मंत्री को भी सौंपी है ताकि उनमें भी कार्रवाई हो सके। 

 मृत कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा लाभ 

अब हमारा अगला प्रयास शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने साथियों के पूर्व सेवा गणना की रहेगी ताकि जो साथी 10 साल से पहले रिटायर हो रहे हैं उन्हें भी पेंशन का लाभ मिल सके वर्तमान में मृत कर्मचारियों के परिजन को तो लाभ मिलेगा लेकिन जो कर्मचारी जीवित रहते हुए रिटायर हो जाएंगे और जिनकी कुल सेवा अवधि संविलियन उपरांत 10 साल से कम रहेगी उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जो की विडंबना है।

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