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पूर्व मंत्री कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। EOW के केस में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। ऐसे में अब EOW उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा  की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है।  EOW के केस में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। ऐसे में अब EOW उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। 

4 फरवरी को कवासी लखमा की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन सुरक्षाबल की कमी होने की वजह से कवासी लखमा कोर्ट में पेश नहीं किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी कराई गई। जहां कोर्ट ने 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया है। शराब घोटाले मामले में 15 जनवरी को ED ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से वे जेल में बंद हैं। 

दो आरोपियों ने लिया था लखमा का नाम 

पूछताछ में आरोपी अरविंद सिंह ने ED को बताया था कि, कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए दिए जाते थे। आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे अरुण पति त्रिपाठी ने भी अपने बताया था कि, 50 लाख के साथ ही डेढ़ करोड़ रुपए उन्हें अलग से दिए जाते थे। इस हिसाब से पूर्व मंत्री को हर महीने दो करोड़ जा रहे थे। 

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