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सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के विरोध में डीजे संचालकों ने जय स्तंभ में रैली निकाली है। जहां 700 धुमाल, 1000 डीजे के संचालक समेत 2 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। नई गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में गणेश विसर्जन के दिन निकलने वाली झाकियों पर खतरा मंडराने लगा है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के विरोध में राजधानी रायपुर के डीजे संचालकों ने जुलूस निकाला है। गाइडलाइन के अनुसार डीजे संचालक गाड़ी में डीजे नहीं बांध सकते हैं। 

गणपति विसर्जन के दौरान गाड़ी में डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलने पर डीजे संचालकों ने जय स्तंभ में रैली निकाली है। जहां 700 धुमाल, 1000 डीजे के संचालक समेत 2 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। राजधानी रायपुर के धुमाल जन कल्याण के बैनर तले प्रदर्शन कर रहें हैं। इस मामले को लेकर डीजे संचालकों का कहना है कि, प्रशासन के इस आदेश से हमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। काम नहीं मिलने पर DJ संचालक आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। 

हाईकोर्ट ने दिए हैं सख्त आदेश 

दरअसल, 12 सितंबर को डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइड लाइन जारी की थी। लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। नियम का पालन नहीं करने पर डीजे संचालकों पर भी अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। 

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