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सरकारी नियमों का पालन नहीं करने पर सुकमा जिले के गादीरास स्थित किंग्स पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी गई है। प्रशान ने पालकों से अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में भर्ती करा लेने का अनुरोध किया है।

लीलाधर राठी- सुकमा। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किंग्स पब्लिक स्कूल गादीरास की मान्यता समाप्त कर दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अध्याय 4 के निर्देश क्रमांक- 19 के मानकों और संनियमो का पालन नहीं किए जाने के कारण बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 16.1(ग) के तहत समाप्त कर दी गई है। इसकी सूचना संबंधित स्कूल के अध्यक्ष को जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक  3864/जी.शि.अ./स्था 2/मान्यता/2024–25 सुकमा 16 जनवरी के माध्यम से दी जा चुकी है। 

Kings Public School Gadiras Children

पालकों से जिला प्रशासन का अनुरोध

पत्र में कहा गया है कि, ऐसी स्थिति में सत्र 2025–26 में संस्था में अध्ययनरत बच्चों के पालकों को सूचित किया जाता है कि किंग्स पब्लिक स्कूल गादीरास के सभी बच्चों का एडमिशन अपनी सुविधानुसार निकट की स्कूल  में करवाएं। जिसके लिए संबंधित संकुल के संकुल प्राचार्य, संकुल समन्वयक एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुकमा को पत्र जारी किया जा चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा किंग्स पब्लिक स्कूल गादीरास में अध्ययनरत सभी बच्चों को अन्यत्र संस्था में एडमिशन करवाने पालकों से अनुरोध किया गया है।

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