Delhi Old Vehicles: पुरानी गाड़ियों के प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार की ओर नए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक, दिल्ली में साल 2024 से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल और सीएनजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि ऐसे वाहनों की संख्या करीब 55 लाख से ज्यादा हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सूचना जारी करते अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वाहनों की लिस्ट डाल दी है। सरकार ने इन वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ऐसे में इन वाहनों को किसी भी जगह पर पार्क नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वह घर के बाहर का ही एरिया क्यों न हो।
ऐसे वाहनों का क्या करें?
सरकारी की ओर जारी गाइडलाइन के मुताबिक, जिन वाहनों को रजिस्ट्रेशन रद्द करके अवैध घोषित किया गया है, उनके मालिकों के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इन वाहनों को अपने प्राइवेट पार्किंग में रखा जाए। बता दें कि यह साझा पार्किंग स्पेस भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि एक साल के अंदर ऐसे वाहनों को दिल्ली की सीमा से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाएं, जिसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा।
आखिर में तीसरा ऑप्शन है कि ऐसे वाहनों को स्क्रैप करें। इसके लिए वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लिकेशन के जरिए रजिस्टर वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का इस्तेमाल किया जाए। बता दें कि इस प्रक्रिया के जब नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो उसमें मोटर वाहन टैक्स से छूट मिल जाती है।
अवैध वाहन पाए जाने पर लगेगा जुर्माना
परिवहन विभाग के मुताबिक, अगर ऐसे वाहन दिल्ली के किसी पब्लिक पार्किंग में पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन वाहनों के फ्यूल भी नहीं मिलेगा। बता दें कि अगर किसी वाहन को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए एनओसी जारी की जाती है, तो उसे एक महीने के अंदर ही बाहर ले जाना होगा। ऐसा न होने पर उस वाहन की पार्किंग भी बैन कर दी जाएगी। बता दें कि ऐसे वाहनों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली एमसीडी, परिवहन विभाग और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा जब्त किया जा सकता है।
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