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इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। आप नेता आतिशी ने कहा कि पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग जानना वोटर्स का हक है।

Supreme Court Verdict On Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को चुनावी बांड (Electoral Bond) को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता रहे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

आतिशी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि केंद्र में या प्रदेश में जो पार्टी सरकार में है वह वोटर के लिए निर्णय ले रही है या चंदा देने वालों के लिए। आतिशी ने कहा कि खुशी की बात है सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को तुरंत बताने को कहा है कि किस पार्टी को कहां से और कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इसमें चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है। इसे सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग जानना वोटर्स का हक है। हालांकि, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो गोपनीयता की शर्तें हैं, उसके तहत वोटर्स को इसकी जानकारी नहीं मिल रही। इसलिए यह असंवैधानिक है।

पब्लिक होंगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियां

सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वालों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। एसबीआई को निर्देश दिया कि वह 12 अप्रैल, 2019 के बाद से अब तक जितने भी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग को यह सारी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है।

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