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Delhi Waqf Board: आम आदमी पार्टी के विधायक वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे ED का डर नहीं है।

Amanatullah Khan Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान आज 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे ED का डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उन्हें आज यानी गुरुवार को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। 

जस्टिस दीपांकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की योग्यता के संबंध में हाई कोर्ट के 11 मार्च को आए फैसले में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसका मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, कोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी लायक सामग्री है, तो वह विधायक को गिरफ्तार कर सकती है।

अमानतुल्लाह खान पर हैं ये आरोप 

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया हुआ है। आप विधायक पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के रुपयों का दुरुपयोग किया है। इसके बाद अमानतुल्लाह खाने के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। 

निचली अदालत से भी मिला झटका

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस पर अमानतुल्लाह खान के पेश न होने पर निचली अदालत ने भी समन जारी किए है। तब कोर्ट की ओर से कहा गया था कि ईडी की ओर से 6 समन भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुए। वह विधायक होने पर छूट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कानून सभी लोगों के लिए बराबर है। इसके बाद आप विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके साथ ही, ईडी की ओर से अमानतुल्लाह खान को गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग की गई है। 

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