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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में दो मांग रखी।

Arvind Kejriwal Bail Plea Hearing: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में स्पेशल जज मुकेश कुमार की कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं, इससे पहले सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद केजरीवाल ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है।

केजरीवाल ने कोर्ट में रखी ये डिमांड

सीएम केजरीवाल ने जमानत याचिका पर सुनवाई होने से राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दो मांग रखी। पहली मांग यह रखी गई कि सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि वह उनके स्वास्थ्य जांच के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मौजूद रहे। दूसरे आवेदन में कहा गया गया कि मेडिकल बोर्ड जब भी बैठे तो हमें अपने इनपुट देने की अनुमति दी जाए।

केजरीवाल की मांग पर कोर्ट ने कही ये बात

इसको लेकर ईडी ने कोर्ट से दोनों आवेदनों पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, एजेंसी की हिरासत में नहीं हैं। ऐसे में इन आवेदनों पर एजेंसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वहीं, केजरीवाल के दोनों आवेदनों पर ईडी ने जवाब देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने आवेदन पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। ईडी के कड़े विरोध के बावजूद कोर्ट ने इन आवेदनों पर एजेंसी को जवाब दाखिल करने की अनुमति नहीं दी।

कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच से संबंधित अनुरोध पर आपत्ति नहीं कर सकती। अदालत में दोनों आवेदनों पर कल 15 जून को सुनवाई होगी। जमानत आवेदन पर 19 जून को अवकाशकालीन जज की अदालत सुनवाई करेगी।

केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के वित्तपोषण के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।

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