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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Arvind Kejriwal Bail:  सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट में आज सुबह से ही इस मामले में सुनवाई हो रही थी, अब आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई अगले 2-3 दिनों में होने वाली है।

दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ शुक्रवार को ईडी हाईकोर्ट पहुंची और कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमें निचली अदालत में नहीं सुना गया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील भी दी कि इस मामले में अभी जल्द सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, हाईकोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया है। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में इस मामले की सुनवाई चल रही है। जब तक इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर शुरू की सुनवाई 
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। 

 

ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कहा 

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पेश हुए है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम इस मामले में तुरंत सुनवाई चाहते हैं। इस मामले में आज गुरुवार की रात आठ बजे सुनाया गया। आदेश को अपलोड भी नहीं किया गया। ईडी को बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका भी नहीं दिया गया। एएसजी ने कोर्ट में ये भी कहा गया कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गई। उन्हें निचली कोर्ट में जल्दी अपनी बात खत्म करने के लिए कहा गया था। 

गुरुवार को ही मिली थी अरविंद केजरीवाल को जमानत 

बता दें कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। जिसके बाद शुक्रवार को ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई।

दिल्ली शराब नीति केस में अब तक क्या-क्या हुआ 

-सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इसके बाद एलजी सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। 

-सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया और आप के तीन अन्य नेताओं के घर छापा मारा। 

-ईडी ने 22 अगस्त 2022 को सीबीआई से मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 

-सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2022 मनीष सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद सिसोदिया ने आरोप भी लगाए थे कि उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। 

-इसके बाद सिसोदिया के करीबी अमित अरोडा को 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया। 

-मनीष सिसोदिया से 26 फरवरी 2023 को सीबीआई के दफ्तर फिर पूछताछ की गई। करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 

-मनीष सिसोदिया के बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की गई। 10 घंटे की छापेमारी के बाद उन्हें उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया। 

-दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके घर से अरेस्ट किया। इससे पहले ईडी की ओर से सीएम को 9 समन भेजे जा चुके थे। 

-अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की। कोर्ट ने उन्हें 10 मई 2024 को 21 दिन के लिए जमानत दे दी और 2 जून को सरेंडर करने को कहा। 

-अरविंद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया।

-दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी। 

-21 जून 2024 को केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। जहां केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। 

 

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