Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो बार अधिक मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की इस मांग की ईडी ने विरोध किया। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट में कहा कि जब जेल में बंद सभी लोगों को सप्ताह में दो बार ही अपने वकीलों से मुलाकात की अनुमति है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ अलग व्यवहार का कोई कारण नहीं है।
कोर्ट में क्या बोले ईडी के वकील ?
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। ऐसे में यह आवेदन कायम रहेगा या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह याचिका उस समय दायर की गई थी, जब याचिकाकर्ता पीएमएलए मामले में न्यायिक हिरासत में था, जो आज की स्थिति नहीं है?
हुसैन ने इसके साथ ही यह भी कहा कि दो कानूनी मुलाकात अपर्याप्त हैं इसे साबित करने के लिए सीएम केजरीवाल ने कोई तथ्य भी पेश नहीं किए हैं।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कही ये बात
वहीं, अरविंद की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने कहा कि उनके खिलाफ 35 मामले पेंडिंग हैं और इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुलाकात की जरूरत है। बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल की इस मांग को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।