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नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर 5 अक्टूबर तक बीएनएस की धारा 163 को लागू की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 30 सितंबर 5 अक्टूबर तक बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई है। दरअसल, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर बीएनएस की धारा 163 को लागू की गई है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश जारी कर दिए हैं।

इस वजह से लागू हुई धारा 163

दरअसल, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बीएनएस की धारा 163 लागू करने का फैसला किया है।

5 अक्टूबर तक रहेंगी पाबंदियां

बीएनएस की धारा 163 को लागू होने के बाद नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन या फिर किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं आया जाएगा। बीएनएस की धारा 163 इन इलाकों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में कई संगठनों का दिल्ली के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, शाही ईदगाह और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणाम को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। वहीं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट भी अधिक रहेगी।

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