MCD illegal construction in Delhi: केंद्रीय सतर्कता आयोग ने लोकपाल में पेश रिपोर्ट में दिल्ली में अवैध निर्माण को रोकने का आदेश दिया है। साथ ही, दिल्ली नगर निगम (MCD) को एक बेहतर तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। इसमें लोकपाल से दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के निर्देश देने के संबंध में मांग की गई थी। बता दें कि लोकपाल ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एमसीडी के आयुक्त को रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपने तंत्र में सुधार करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है।
लोकपाल ने दिए आदेश
लोकपाल ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप में निगम के एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ जांच को बंद करते हुए यह निर्देश दिया है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस संजय यादव और सदस्य अर्चना रामसुंदरम की बेंच के समक्ष 5 मार्च, 2024 को सीवीसी ने सक्षम प्राधिकार की कुछ टिप्पणियों के साथ सीबीआई से प्राप्त अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं करने के मामले की जांच रिपोर्ट लोकपाल में पेश की गई थी।
सीवीसी ने एमसीडी को दिए तीन सुझाव
1. अवैध निर्माणों से संबंधित शिकायतों से निपटने और शिकायतों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए नगर निगम आयुक्त को एमसीडी में एक मानक संचालन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिया है। एसओपी में शिकायतों का समय पर निपटाने और निष्कर्षों के बारे में सूचना देना शामिल है।
2. बिजली वितरण कंपनियों, जल बोर्ड को किसी भी अवैध निर्मित बिल्डिंग में तब तक बिजली व पानी का कनेक्शन न दें। जब तक क्षेत्राधिकार वाली एजेंसियों द्वारा योजना की मंजूरी प्राप्त न हो।
3. इस रिपोर्ट में किसी भी तरह के अवैध निर्माण को आरंभिक स्तर पर ही रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। साथ ही, अधिकारियों को जवाबदेही तय करने का भी सुझाव दिया गया।