DDA Yamuna River Construction: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल, 2024 के निर्देश का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। डीडीए की ओर से कहा गया है कि 30 जून तक यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्रों पर रेलवे लाइनों, ब्रिज और रीजनल रेलवे नेटवर्क के निर्माण के दौरान जमा हुए मलबे को हटाने का काम सुनिश्चित करें।
कोर्ट के आदेश का पालन करें एजेंसियां-डीडीए अधिकारी
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि हमने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इन सभी एजेंसियों को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। अगर किसी भी मामले में डीडीए को चूक मिलती है तो एजेंसियों पर जुर्माना लगाकर मलबे की सफाई का काम स्वयं करेगा।
गाद हटाने के लिए विभागों को लिखा पत्र
डीडीए ने यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों से वैज्ञानिक तरीके से गाद हटाने के लिए कई विभागों को पत्र लिखा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत डीडीए ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और दिल्ली सरकार के सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी पत्र लिखा है।
इन सभी सामग्रियों को 15 जून तक हटा लिया जाएगा-डीएमआरसी
डीएमआरसी के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि यमुना ब्रिज साइट पर डीएमआरसी के काम की वजह से बिल्कुल भी सीएंडडी कचरा इकट्ठा नहीं हुआ है। आगे कहा कि साइट पर कुछ निर्माण से जुड़ी सामग्रियां हैं, इन सभी को 15 जून तक हटा दिया जाएगा। हमने सिंचाई विभाग को जवाब भेज दिया है और डीडीए को भी इसके बारे में सूचित किया जाएगा। वहीं एनसीआरटीसी के अधिकारी ने कहा कि यमुना खादर में आरआरटीएस का ज्यादातर काम पहले ही पूरा हो चुका है। फिलहाल, रिस्टोरेशन का काम किया जा रहा है।