Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर हुई। 15 हजार के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत मिली है। इससे पहले कल दिल्ली सत्र अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन को नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेटोपॉलिन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया।
दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दो शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में 15 हजार के निजी मुचलके और 1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की ज़मानत राशि पर बेल दी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2024
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश… https://t.co/Az3ja6N95x
अब तक केजरीवास को आठ समन जारी हुए
सीएम केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अभी तक 8 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने सभी समन को नजरअंदाज करते हुए कोर्ट में पेश नहीं हुए है। इसके बाद सीएम केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
सीएम के वकील ने दी ये दलील
सीएम केजरीवाल के समन पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर दो दिन चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय अपना निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के निर्देश दिया है। फैसला आने से पहले ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि सीएम जनता के सेवक होते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सेवक हैं।
सीएम के वकील ने आगे कहा कि उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। कोर्ट ने एक मामले में ईडी ने समन भेजा था, जो आबकारी नीति के तहत दर्ज किया गया था। आगे कहा कि कल ईडी ने कहा था कि अब दो दिन बचे हुए हैं तो क्यों कोर्ट में आए।