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Arvind Kejriwal Defamation Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी समेत कई अन्य आप नेताओं को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने मानहानि केस में कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है।

Arvind Kejriwal Defamation Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल पहले ही दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई की गिरफ्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। वह जेल से कब बाहर आएंगे, उन्हें कब जमानत मिलेगी, इसका अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के साथ-साथ आप नेता आतिशी को भी करारा झटका दिया है। कोर्ट ने मानहानि केस में कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है।

आप नेताओं को हो सकती है जेल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 साल पुराने मानहानि केस में आज सुनवाई की है। केजरीवाल ने कोर्ट ने एक याचिका दायर करते हुए कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। इससे ना सिर्फ सीएम केजरीवाल की, बल्कि आतिशी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। अगर कोर्ट का फैसला आप नेताओं के खिलाफ गया, तो केजरीवाल के साथ-साथ आतिशी को भी मानहानि केस में अधिकतम 2 साल की जेल की सजा हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?

अरविंद केजरीवाल के साथ आप के कुछ अन्य नेताओं ने 2018 में बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा के दबाव में आकर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 30 लाख वोटरों के नाम हटा दिए हैं। उन 30 लाख वोटरों में मुस्लिम और बनिया वोटर थे। इसको लेकर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया और कहा कि बीजेपी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है।

राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के अलावा सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ शिकायत की थी। इसी केस में कार्यवाही रद्द करने के लिए सेशंस कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्टका रुख किया था, लेकिन यहां भी केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि इस मामले में अगर आप नेता दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें सजा भी मिल सकती है।

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