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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले मामले में 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी थी। इसके अगले दिन ही ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत पर रोक लगाने की अपील की। ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल को जमानत नहीं दी जाएगी। ऐसे में दिल्ली के सीएम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी की दलीलों को ध्यान में नहीं रखा।

केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला

इस मामले ने हाईकोर्ट ने 21 जून को अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह दो से तीन दिनों में अपना फैसला सुनाएगा। अब आज मंगलवार को केजरीवाल की जमानत मामले में फैसला आ गया है। ऐसे में आज का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए झटका भरा रहा है। इस मामले में सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट का फैसला मुख्यमंत्री के पक्ष में नहीं आया है। ऐसे में केजरीवाल अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

आम आदमी पार्टी ने रविवार को कहा था कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को सुनवाई की अपील की थी। जिस पर सोमवार दोपहर को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्थगन के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे और मामले की अगली सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया, तो ऐसे में पहले उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।

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