Delhi Liquor Scam: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज यानी सोमवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की अपील खारिज कर दी है। ऐसे में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।
Delhi High Court dismisses Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest by the CBI in the Excise Policy case. pic.twitter.com/QIGzAzFrkX
— ANI (@ANI) August 5, 2024
Regarding the bail application, the court has disposed of it, granting Delhi CM Arvind Kejriwal the option to approach the trial court for further relief.
— ANI (@ANI) August 5, 2024
ईडी केस में SC ने दे दी है केजरीवाल को जमानत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी में जमानत दे दी है। एक तरफ केजरीवाल को जमानत मिली थी और दूसरी ओर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीएम को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अगर आज केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत मिल जाती तो वह जेल से बाहर आ जाते।
Delhi High Court stated that it cannot be said that the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal was without justifiable reason.
— ANI (@ANI) August 5, 2024
गिरफ्तारी के पीछे कुछ कारण- हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुनाते हुए कहा यह नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया था। इसलिए फिलहाल केजरीवाल को जमानत नहीं मिल सकती है। इसके लिए केजरीवाल निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। आप कार्यकर्ताओं को आज सुबह से ही कोर्ट के फैसले का इंतजार था, लेकिन कोर्ट ने सीएम को झटका दे दिया है, ऐसे में फिलहाल सीएम की रिहाई नहीं हो सकती है।