Sharjeel imam News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 11 मार्च को देशद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इमाम की याचिका को ट्रायल कोर्ट ने पहले ही नामंजूर कर चुका है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को इमाम ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, इस पर अब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के जज सुरेश कुमार कैत और जज मनोज जैन की डिविजन बैंच ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की सुनवाई अब अप्रैल में होगी।
28 जनवरी 2020 से हिरासत में हैं इमाम
शरजील इमाम के ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है। दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया इलाके में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप से संबंधित है। इसके बाद इमाम को 28 जनवरी 2020 को पुलिस ने हिरासत में लिया था। साढ़े तीन साल से इमाम जेल में है। जबकि इस मामले में किसी भी आरोपी को ज्यादा से ज्यादा डेढ़ साल की सजा होती है।
17 फरवरी को खारिज हुई थी याचिका
बता दें कि इमाम ने अपनी अर्जी में अधिकतम सात साल की सजा में से आधी सजा काट लेने के कारण वैधानिक जमानत मांगी थी। लेकिन 17 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी का हिरासत में रहना जरूरी है। विघटनकारी गतिविधियों को देखते हुए उसे राहत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले भी शरजील की कई अर्जियां खारिज हो चुकी हैं। इसके बाद इमाम ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दिया।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद के काको के रहने वाले हैं। शरजील की प्रारंभिक पढ़ाई काको से हुई है। लेकिन बाद में वे पटना के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। वहां से डीपीएस वसंत कुंज और फिर आईआईटी पोवई से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और अब जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। CAA और NRC का विरोध करने के दौरान शाहीन बाग से सरजील इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद शरजील इमाम चर्चा में आए थे। इसी दौरान उनके उपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था।
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