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High Court Notice To Central Government: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सरकार को अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित मामले में नोटिस जारी किया है।

High Court Notice To Central Government: दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना सरकारी बंगला नहीं मिलने का मामला फिर से तुल पकड़ने लगा है। केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास भी खाली कर दिया था, जिसके बाद वह अपनी पार्टी के एक सांसद के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए एक सरकारी बंगले की मांग करते हुए 20 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

आप ने 20 सितंबर को दी थी याचिका

आप ने अपनी याचिका में कहा था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ऐसे में उन्हें सरकार की ओर से सरकारी आवास आवंटित होना चाहिए, हालांकि केंद्र की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया था, इसके बीच 20 सितंबर को आप ने दिल्ली हाई कोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया कि मामले में अगली सुनवाई कब होगी।

इस मामले में कब होगी अगली सुनवाई

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या केजरीवाल सरकारी आवास भी खाली करेंगे। फिर उन्होंने 4 अक्टूबर को सरकारी बंग्ला भी खाली कर दिया। वर्तमान में केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास फिरोजशाह रोड के बंगला नंबर 5 में रह रहे हैं। वहीं जिस बंगले में केजरीवाल रहते थे, उसमें अब सीएम आतिशी शिफ्ट हो गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। 

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