Delhi High Court Decision: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शराब घोटाले केस में जारी ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इससे केजरीवाल को करारा झटका लगा है। केजरीवाल ने कल यानी 20 नवंबर को हाईकोर्ट में निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें निचली अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी से मिली शिकायत पर संज्ञान लेने का फैसला किया था।
हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस जारी
केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई थी कि इस केस को रफा-दफा किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, हालांकि कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी कर केजरीवाल के याचिका पर जवाब मांगा है। अब ईडी का फैसला आने के बाद ही हाई कोर्ट अंतिम फैसला दे सकेगी, लेकिन फिलहाल के लिए केजरीवाल की याचिका को मंजूरी नहीं मिली है।
Delhi HC issued notice to the Enforcement Directorate on a plea moved by Former Delhi CM Arvind Kejriwal challenging the trial court’s decision to take cognizance of the Enforcement Directorate’s prosecution complaints in the Excise Policy case, citing lack of sanction. The Court…
— ANI (@ANI) November 21, 2024
सत्येंद्र जैन को भी हाईकोर्ट से झटका
उधर आप नेता सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका देकर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन जैन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा था। जैन का कहना है कि उनके तमाम जरूरी दस्तावेज ईडी ने जब्त कर रखा है, ऐसे में अगर उन पर आरोप सिद्ध होता है, तो उनके पास सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए उनके दस्तावेज ईडी द्वारा वापस किए जाए और इस केस में जारी ट्रायल को खत्म किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने यहां भी ईडी को नोटिस कर जवाब जरूर मांगा है, लेकिन ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
इस तरह आप के दो नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका देने का काम किया है। बता दें कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने सभी नेताओं को सशर्त जमानत दे दी है, जिसके कारण सभी जेल से बाहर आ गए हैं।
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