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Delhi Liquor Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। अब सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठकर लीगल टीम के साथ मीटिंग कर सकेंगे।

Delhi Liquor Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की एक याचिका को मंजूरी दे दी है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग करने की मांग की थी। जांच एजेंसी तो इसका विरोध कर रही थी, लेकिन आज इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को अतिरिक्त लीगल मीटिंग करने की इजाजत दे दी है, यह दिल्ली के सीएम के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर है

'केजरीवाल के खिलाफ 35 मामले पेंडिंग'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से एक मांग की थी कि वह अपने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 बार अतिरिक्त मुलाकात करना चाहते हैं। सीएम ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कुल 35 मामले पेंडिंग हैं, इसलिए उन्हें लीगल टीम के साथ अतिरिक्त मीटिंग करने की जरूरत है। केजरीवाल ने इससे पहले निचली अदालत में इसकी इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से इसकी मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

जेल अधिकारी ने किया था याचिका का विरोध

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपनी पहली सुनवाई में इस केस पर फैसला नहीं सुनाया था। बीते दिनों कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसी मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को राहत देते हुए अतिरिक्त लीगल मीटिंग करने की इजाजत दे दी। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के वकील ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि जेल के नियम के अनुसार लीगल मीटिंग के लिए सिर्फ 2 बार ही इजाजत दी जाती है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने आप नेता की मांग को स्वीकार कर लिया है।

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