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Arvind Kejriwal News: सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी।

Arvind Kejriwal Bail Plea: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज 5 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस कर जवाब मांगा है। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। आज शुक्रवार को केजरीवाल की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत की मांग करते हुए कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं।

बता दें कि सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को भी इसी अदालत में चुनौती दी है। शराब घोटाले के सीबीआई केस में दायर जमानत याचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सुनवाई की। सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने तो वहीं सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने दलील रखी।

सीबीआई ने किया विरोध 

इस दौरान सिंघवी ने कहा कि मुझे ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हूं। मैं कुछ अंतरिम राहत मांग रहा हूं। वहीं, सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है यह पहले से ही पेंडिंग है। जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट का रुख किए बिना ही हाईकोर्ट आ गए। इस विचार किया जाएगा। अब अदालत ने सीबीआई से एक सप्ताह में जवाब मांगा है।

न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल 

गौरतलब है कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 29 जून तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। बाद में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।  

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बता दें कि सीएम केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया, जिस पर अदालत ने 5 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

26 जून को सीबीआई ने लगाए थे ये आरोप

26 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने मगुंटा रेड्डी के बयानों का जिक्र करते हुए कहा था कि सीबीआई के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि साउथ ग्रुप ने बताया कि आबकारी नीति कैसे तैयार की जाए। डीपी सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का ही हाथ था।

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