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दिल्ली के तीन मंत्रियों वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने छतरपुर में जहां 1100 पेड़ काटे गए उस जगह का दौरा किया। इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सड़क चौड़ी करने के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं। इसमें बड़े घोटाले की आशंका साफ है।

Tree Felling Case: दिल्ली के तीन मंत्रियों वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी (Fact Finding Committee) ने आज मंगलवार को सार्क चौक, सतबरी छतरपुर स्थित साइट का दौरा किया। जहां डीडीए द्वारा लगभग 1100 पेड़ काटे गए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने साइट का दौरा करने के बाद बड़े घोटाले की आशंका जताई है।

सड़क चौड़ी करने के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे गए- सौरभ भारद्वाज

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मौके पर ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क चौड़ी करने के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं। जिस सड़क पर हम खड़े हैं, वह नई है और जंगल के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां सभी कामों पर रोक लगा रखी है और उसके बावजूद काम चल रहा है। इससे फार्महाउस और उनके मालिकों को बहुत फायदा हुआ है। इसमें बड़े घोटाले की आशंका साफ है।

सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे गांव वालों ने बताया है कि यह रोड बिल्कुल नई है। जंगल के बीचो-बीच सड़क है। यहां पर पूरा जंगल हुआ करता था बहुत सारे पेड़ थे, जिसके बाद पेड़ों को काट कर सड़क बना दी गई।

एलजी यहां कई बार आए- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आसपास के लोगों ने बताया है कि एलजी साहब यहां कई बार आए हैं। वो यहां क्यों आए थे? उन्होंने कहा कि यहां फार्महाउस के मालिकों को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाया गया है। सौरभ ने कहा कि रिज क्षेत्र का जायजा लेने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।

1100 पेड़ कटाई का क्या है मामला ?

बता दें कि दिल्ली के दक्षिणी रिज में डीडीए द्वारा 1100 पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया था। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से पूछा है कि क्या यह सभी पेड़ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मौखिक आदेश पर काटे गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर DDA को जमकर फटकार भी लगाई थी।

इसके बाद को कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन की तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दक्षिणी रिज में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। समिति को 11 जुलाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई है। इस संबंध में राय ने वन विभाग से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अधिकारी चिकित्सा अवकाश पर चले गए हैं, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया।

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