High Court Judgement on Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुना दिया, जिसमें सीएम ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम की याचिका को खारिज कर दिया है।
सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और कहा गया कि यह धारा 19 पीएमएलए का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका जमानत के लिए नहीं, बल्कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया है।
हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई करने के बाद 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।
बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
संजय सिंह को मिली थी सुप्रीम कोर्ट से जमानत
बता दें कि इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले मामले में करीब छह महीने तक जेल में बंद रहे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते पहले यानी 2 अप्रैल को इस मामले में संजय सिंह को जमानत दी थी। ऐसे में अब सबकी निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। क्या दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को भी राहत मिलती है या उन्हें अभी जेल में दिन बिताने होंगे।
आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी ईडी ने की पूछताछ
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ के बाद ईडी ने सोमवार यानी 8 अप्रैल को आप विधायक दुर्गेश पाठक को समन भेजकर पूछताछ के लिए ऑफिस में तलब किया। आप विधायक दुर्गेश पाठक करीब डेढ़ बजे दोपहर ईडी मुख्यालय पहुंचे। ईडी ने दुर्गेश पाठक से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। गौरतलब है कि गोवा विधानसभा चुनाव में दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के इंचार्ज रहे हैं।
सीएम केजरीवाल के निजी सचिव से भी की पूछताछ
सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी ईडी ने की पूछताछ की। विभव कुमार और दुर्गेश पाठक से जांच एजेंसी इसी मामले में पहले भी पूछताछ कर चुकी है। दोनों को कुछ दिन पहले ही ईडी ने जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था।