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दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

Arvind Kejriwal-ED Row: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट सीएम केजरीवाल को झटका लगा है। सीएम केजरीवाल ने याचिका में ईडी को 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। इस मामले में आज गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया।

गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया।

बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि ईडी को 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई दौरान ईडी ने कहा कि हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी से कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं तो हमें दिखाइए।

सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंची ईडी

दिल्ली हाई कोर्ट ने समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी से सबूत मांगे हैं। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे। सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं। वहीं, ऐसा माना जा रहा है कि सबूत देखने के बाद इस मामले में कोई बड़ा फैसला आ सकता है।

सीएम ने हाई कोर्ट से की ये मांग

दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं, ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अदालत में पेश हुए। सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट से दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की।

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