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Delhi Excise policy: आप आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।

Delhi Excise policy: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत पर भी फैसला 24 जनवरी 2024 के लिए सुरक्षित रख लिया है।

सीबीआई ने सिसोदिया को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, सीबीआई ने पहली चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को दाखिल की थी। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में, जिन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुत्थु गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।

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संजय सिंह कब हुए अरेस्ट

प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अधिकारियों ने 4 अक्टूबर की सुबह आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारा। संजय सिंह के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप की ताकत और भी कम हो गई थी। पार्टी पहले ही मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन को जेल परिसर में खो चुकी है।

ईडी ने पहले स्टाफ के सदस्यों और राज्यसभा सांसद से जुड़े लोगों से पूछताछ की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह के नाम का जिक्र किया था। इसमें कहा गया है कि बिचौलिए दिनेश अरोड़ा ने कहा था कि वह सिंह से उनके रेस्तरां अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान मिले थे।

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