Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर कोर्ट ने पेशी से छूट के लिए सीएम केजरीवाल से निचली अदालत में जाने को कहा। दरअसल, कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने पेश होने के लिए समन जारी किया था। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट आदेश को ही चुनौती दी थी। जिसे खारिज कर दिया गया है।
बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल ईडी के समन को नजर अंदाज करते हुए अभी तक पेश नहीं हुए। इसके बाद सीएम केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
सीएम के वकील ने कोर्ट में दी ये दलील
केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता के सेवक होते हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के सेवक हैं। सीएम को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में बुलाया गया था। उन्हें समन एक मामले में भेजा गया था, जो आबकारी नीति के तहत दर्ज किया गया था। केजरीवाल के वकील ने आगे कहा कि कल ईडी ने कहा था कि जब दो दिन बचे हैं तो क्यों कोर्ट आए। समन केजरीवाल के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया था।
रमेश गुप्ता ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने आज तक कभी सूट नहीं पहना। उन्होंने कभी जूता नहीं पहना और सूट नहीं पहना सिर्फ चप्पल पहनते हैं। वकील ने कहा कि ईडी के समन मुवक्किल ने अपने गैर हाजिरी के वैध कारण बताए हैं। इसलिए वह कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर वह समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।