Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज केस में जमानत मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी-सीबीआई को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से अधिवक्ता विवेक जैन पेश हुए। जैन ने दलील दी कि सिसोदिया 16 महीने से हिरासत में हैं और मुकदमा उसी चरण में है, जहां अक्टूबर 2023 में था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है।
पिछले साल हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया और ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को अरेस्ट कर लिया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
हाईकोर्ट के आदेश की दी चुनौती
मनीष सिसोदिया ने 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांग रहे हैं।