Delhi Liquor Scam: दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पू्र्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। शराब घोटाला मामले में आप नेताओं को कोर्ट से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से झटके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कहा गया था कि इस मामले में कुछ हाई-प्रोफाइल लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और वह इसमें बांधा डाल सकते हैं।
#WATCH | AAP leader & former Delhi Dy CM Manish Sisodia brought to the Rouse Avenue Court for a hearing in the Delhi Excise Policy Case. pic.twitter.com/8oRF0t7Dtz
— ANI (@ANI) March 19, 2024
#WATCH | AAP leader & former Delhi Dy CM Manish Sisodia leaves from Delhi's Rouse Avenue Court for a hearing in the Delhi Excise Policy Case.
— ANI (@ANI) March 19, 2024
Delhi's Rouse Avenue court extended the judicial custody of Manish Sisodia till April 6, the next date of hearing. pic.twitter.com/Nf51Plm8uC
मामले की सुनवाई 22 मार्च तय हुई
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सिसोदिया अपनी जमानत याचिका पर जोर दे रहे हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील मोहित माथुर और सीबीआई के अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद ईडी की ओर से दलीले सुनने के लिए मामले की सुनवाई 22 मार्च तय की गई है।
सिसोदिया के वकील ने दिए ये तर्क
सिसोदिया की ओर से पेश वकील मोहित माथुर ने अपनी तर्क रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि 13 महीने बीत चुके हैं उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी कोई संभावना नहीं है। दरअसल, अब कोई सबूत नहीं बचा है सभी सरकारी गवाह बन गए हैं।