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Cyber Fraud Case: अमेरिकी नागरिक को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चूना लगाने वाले ठगों में से 9 आरोपियों को जमानत दे दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

Cyber Fraud Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमेरिकी व्यक्ति से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर फ्रॉड केस मामले में 9 आरोपियों को जमानत दे दी है। इस केस में सीबीआई ने इसी साल के जुलाई महीने में गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया थे, ये वही आरोपी थे, जिन्होंने अमेरिकी शख्स से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फ्रॉड किया था। उनमें से 9 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है।

'50 हजार रुपये के जमानत बांड'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशेष सीबीआई न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इस फ्रॉड केस में आरोपी ध्रुव खट्टर, रवींद्र गुप्ता, रितेश कुमार, हाजिम इम्तियाज, अर्पित सिंह चटवाल, मीर गजनफर गुल, मयंक वर्मा, यशु प्रसाद और अभिषेक बिष्ट को जमानत दे दी है। आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जमानत की मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने 50 हजार रुपये के जमानत बांड और 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर 9 आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी 24 जुलाई 2024 से हिरासत में हैं।

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संविधान में निहित अधिकारों का उल्लंघन

अदालत ने कहा कि ये आरोपी युवा हैं और उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो सका, जो दिखाता है कि वे भागने का जोखिम उठा सकते हैं, या फिर वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। अभियुक्तों के वकीलों ने इसको लेकर कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी अवैध और मनमानी तरीके से की गई है, जो भारतीय संविधान की धारा 187(1) बीएनएसएस, अनुच्छेद 22 (1), (2) और धारा 47 बीएनएसएस का उल्लंघन करता है। यह संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 

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