Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी है। आप नेता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने विरोध नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।
Supreme Court directs to release AAP MP Sanjay Singh on bail during the pendency of trial in a money laundering case relating to excise policy irregularities matter.
— ANI (@ANI) April 2, 2024
(File photo) pic.twitter.com/fBfcdHAWST
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई
संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच ने जमानत दी है। संजय सिंह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले मामले में 6 महीने से जेल में बंद थे। कोर्ट से जमानत के बाद अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।
संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी से पूछा कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है।
ईडी ने नहीं किया विरोध
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम रियायत दे सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी की दलील पर कहा कहा कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है? इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।
हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती।