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हरियाणा के शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शंभू बॉर्डर अभी बंद ही रेहेगी। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

Shambhu Border Hearing: हरियाणा के शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर खोलने को लेकर साफ कर दिया है कि इसे अभी बंद ही रखा जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में दोनों राज्यों को आपसी सहमति से समाधान करना चाहिए। दोनों राज्य हमारे इस सुझाव पर विचार करे और हमे बताएं। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होने वाली है। 

दरअसल, हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार और किसानों के बीच है विश्वास की कमी

 सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई की थी। जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए थे। जिसमें कहा गया था कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। इसलिए एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाए जो समस्या का हल निकाल सकें। कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई पर उन व्यक्तियों के नाम दिए जाए। जिन्हें समिति में शामिल किया जा सके।

13 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर बैठें है पंजाब के किसान

बता दें कि इस साल 13 फरवरी को पंजाब के किसानों ने 'दिल्ली चलो' के साथ अपना प्रदर्शन किया था। उन्हें दिल्ली में जाने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर को बंद किया गया था। हालांकि, बाद में शंभू बॉर्डर को छोड़कर बाकी सभी सीमाओं को खोल दिया गया था।

शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। जिसका किसान विरोध कर रहे हैं और वह हरियाणा सरकार के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट गए थे। जहां से उन्हें राहत भी मिली थी। लेकिन, इसके बाद हरियाणा सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद बॉर्डर बंद रखने के आदेश मिले। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।

 

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